PM Security Breach: पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को Supreme Court में हुई। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने पर सहमति जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के IG ,पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक (PM Security Breach) हुई थी जिसके कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था।

केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित समितियां अपनी कोई कार्यवाही नहीं करेंगी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जब आप सब कुछ पहले ही तय कर चुके हैं तो फिर यहां सुनवाई पर क्यों आए हैं? कोर्ट को आपत्ति थी कि उनकी रोक के बावजूद राज्य सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के कोर्ट में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक, इस मामले पर केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित समितियां अपनी कोई कार्यवाही नहीं करेंगी।
PM Security Breach मामले में समिति द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई
सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने Supreme Court से कहा कि केंद्र सरकार की समिति की कार्यवाही रोके जाने से पहले ही डीजी और पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए गए थे। उनका कहना है कि समिति द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई।

पीएम की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रास्ता रोकने के लिए लोगों पर राज्य द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपके द्वारा नियुक्त इस समिति को इन लोगों पर यूएपीए और अन्य अपराध के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
बता दें कि PM Security Breach मामले की सुनवाई Supreme Court ने पिछले शुक्रवार से शुरू की थी। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए थे कि वे पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा रिकॉर्ड को तत्काल सुरक्षित और संरक्षित करें और सोमवार तक इस मामले की जांच के लिए गठित समितियों की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
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