आज के समय में हर व्यक्ति के पास Aadhaar Card के साथ-साथ Pan Card होना भी जरूरी है। वित्तीय लेन-देन, बैंकों और सभी प्रकार की सरकारी क्रियाओं में भागीदारी रखने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। वित्त मंत्रालय की नई Policy के अनुसार अब सभी के पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है।

31 मार्च 2022 है Pan Card लिंक कराने की अंतिम तारीख
वित्त मंत्रालय के अनुसार पैन कार्ड को Aadhaar Card से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है। यदि निर्धारित समय तक पैन कार्ड लिंक नहीं कराया गया तो उसे निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। निष्क्रिय घोषित होने के बाद भी यदि कोई उसी पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसको दोषी माना जाएगा और उस पर Income Tax Act की धारा 272B के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
एक धारक के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए, एक से अधिक पैन कार्ड होने पर भी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह भी एक अहम अपराध है। इससे आपका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया जाएगा और आप किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे।

एक से अधिक PAN Card होने पर क्या करें?
यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप Income Tax Department में जाकर उसे जमा कर सकते हैं। Income Tax Act 1961 के Section 272B में इसका प्रावधान दिया गया है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा।

ऐसे करें फॉर्म डाउनलोड
- यह फॉर्म आपको Income Tax की Official Website incometaxindia.gov.in पर मिल जाएगा।
- इसके लिए वेबसाइट पर ‘Request For New PAN Card/ Changes Or Correction in PAN Data’ पर क्लिक करना होगा।
- अब फॉर्म को डाउनलोड कर के भर लें।
- अंत में फॉर्म को NSDL (National Securities Depository Limited) दफ्तर में जमा करना होगा।

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