ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिलने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है जिसके चलते कोर्ट ने राज्य के छह और विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम को भी सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इन ईवीएम को सील करने के लिए तकरीबन 48 घंटे का समय दिया है।
ईवीएम को सील करने के साथ-साथ कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से 6 हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है। नैनीताल हाई कोर्ट ने जिन छह क्षेत्रों में ईवीएम सील करने का आदेश दिया है उसमें मसूरी, राजपुर, रायपुर, रानीपुर, हरिद्वार देहात और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि यह आदेश जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता द्वारा दिए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार और परिवहन मंत्री नवप्रभात ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से हारने के बाद हाईकोर्ट में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की याचिका दायर की थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने यह कदम उठाया। इससे पहले कोर्ट ने सबसे पहले विकासनगर विधानसभा के सारे ईवीएम को सील करने का आदेश दिया गया था।
विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रत्याशियों द्वारा ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाये जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि पार्टी ने जीतने के लिए ईवीएम का सहारा लिया है। मायावती के बाद अन्य कई नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को सही ठहराते हुए दिल्ली एमसीडी के चुनाव बैलेट पेपर पर कराने की मांग की थी जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था।