Allahabad High Court ने उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा लखनऊ के निदेशक को जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सी जे एम लखनऊ को वारंट तामील करने को कहा है।
कोर्ट के न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव (Saral Srivastava) ने यह आदेश वेद प्रकाश व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 27 सितंबर 21 को 29 अक्टूबर 18 के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। 11 दिसंबर 21 को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर 8 हफ्ते का समय मांगकर कहा गया था कि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करेंगे।
अपने ही बात पर निदेशक कायम नहीं रहे
आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने की बात पर कोर्ट ने 18 अक्टूबर 21 तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था और कहा था कि पालन न करने की दशा में कोर्ट में उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा लखनऊ (Lucknow) के निदेशक को हाजिर होना पड़ेगा। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट का आदेश निदेशक को फैक्स से भेजा गया है। जिस पर कोई जवाब नहीं आया है। निदेशक के रवैए पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जमानती वारंट जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है।
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