देश के नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी का अधिकार नहीं है। यह बात केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी का अधिकार नहीं है।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक बयान में, वेंकटरमणी ने कहा कि कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, “संबंधित योजना योगदानकर्ता को गोपनीयता का लाभ देती है। यह कर दायित्वों का पालन सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, यह किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।”
उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ सरकार की नीतियों को स्कैन करने के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा, “संवैधानिक अदालत सरकार की नीतियों की समीक्षा केवल तभी करती है जब वह मौजूदा अधिकारों का उल्लंघन करती है।”
वेंकटरमणी ने कहा, “राजनीतिक दलों के योगदान का लोकतांत्रिक महत्व है और यह राजनीतिक बहस के लिए एक उपयुक्त विषय है। प्रभाव से मुक्त शासन की जवाबदेही की मांग का मतलब यह नहीं है कि अदालत किसी भी कानून पर फैसला सुनाए।”
पार्टियों की राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करने वाली है।
यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड भारत के किसी भी नागरिक या भारत में रेगुलेटेड या स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ चार याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है, जिनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीआई (एम) द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं।
पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा हैं। 20 जनवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 चुनावी बांड योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और योजना पर रोक लगाने की मांग करने वाले एनजीओ के अंतरिम आवेदन पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या राज्य विधान सभा के लिए डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया हो, चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। अधिसूचना के अनुसार, चुनावी बांड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में भी चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि वह याचिकाओं पर गहन सुनवाई करेगा। केंद्र और चुनाव आयोग ने पहले राजनीतिक फंडिंग को लेकर अदालत में विपरीत रुख अपनाया था, सरकार दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखना चाहती थी और चुनाव आयोग पारदर्शिता के लिए उनके नामों का खुलासा करने पर जोर दे रहा था।