सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को रेप के मामले में हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार

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गायत्री प्रजापति को रेप के मामले में हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार
गायत्री प्रजापति को रेप के मामले में हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार

दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से झटका लगा है। दरअसल पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दुराचार के मामले में गायत्री को जमानत पर रिहा करने से इंकार किया है, गायत्री प्रजापति दुराचार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी।

दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फैलसा सुनाया। सत्र न्यायलय द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी जिसपर कोर्ट ने 10 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति व 6 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के गौताम्पल्ली थाने में गैंगरेप पास्को एक्ट जानमाल की धमकी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं जुलाई 2017 में पास्को की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों पर आरोप तय किये थे।