Sulli Deals को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में आरोपी के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली पुलिस ओंकारेश्वर के खिलाफ मुकदमा चला सकेगी। मालूम हो कि इससे पहले कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी थी। अब इस केस को लेकर पुलिस की जांच फिर से तेज होने की संभावना है।

Sulli Deals Case: मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने के लिए बनाया ऐप
मालूम हो कि Sulli Deals Case में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पिछले साल मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई थी। Sulli Deals मोबाइल ऐप को बनाकर इसके माध्यम से मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जाती थी। ऐप के अलावा Sulli Deals का ट्विटर हैंडल भी था, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम धर्म को अपमानित करना था। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ने GitHup पर एप डपलप किया था, जिसे Sulli Deal नाम दिया था। इसकी एक्सेस ओंकारेश्वर की टीम के सभी सदस्यों के पास भी थी। इसके जरिए ऐप पर मुख्य आरोपी के साथ इसकी टीम के सदस्य मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करते थे और उनकी बोली लगाई जाती थी। Sulli Deals ऐप को लेकर जब खुलासा हुआ तब आरोपी ने ऐप से पूरा डाटा उड़ा दिया था।
7 जुलाई 2022 को मामला हुआ था दर्ज
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने Sulli Deals Case के मुख्य आरोपी के खिलाफ 7 जुलाई 2021 को मामला दर्ज की थी। हालांकि दिल्ली की एक कोर्ट ने मार्च 2022 में Sulli Deals के आरोपी ओंकारेश्वर को जमानत दे दी थी। अब एक बार फिर से यह मामला तूल पकड़ने लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले को लेकर मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। एलजी ने मंजूरी देते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृश्टया मामला बनता है। इसलिए अपराध करने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाती है।
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