Shahnawaz Hussain: केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को 3 महीने में जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश देते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि दिए गए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करने के लिए पूरी तरह से अनिच्छा नजर आई है।
Shahnawaz Hussain: क्या है मामला?
हाई कोर्ट ने यह भी कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। जिसमें कहा गया था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
दरअसल, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में हुसैन पर आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित महिला ने निचली अदालत में याचिका दाखिल कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करने का गुजारिश की थी।
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