मोहाली की जिला अदालत ने पास्टर बजिंदर सिंह को दुष्कर्म के मामले में उम्रभर की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जब एक नाबालिग लड़की ने पास्टर पर आरोप लगाया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जबकि वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था।
35 वर्षीय महिला ने यह आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने 2018 में मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी। पीड़िता ने अप्रैल 2018 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था।
28 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया और 1 अप्रैल को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में पादरी समेत सात अन्य आरोपियों पर भी आरोप लगाए गए थे, जिनमें अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली, और संदीप उर्फ पहलवान शामिल थे। इन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 शामिल हैं।