पहले से ही जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पांच बार के पूर्व विधायक अंसारी पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद हैं। गाजीपुर की एमपी-एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। मुख्तार पर इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगा है। 1996 में अंसारी के खिलाफ केस दर्ज की गई थी। इतने साल बाद जिरह पूरी होने के बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा मिली है।
बता दें कि दोनों आरोपियों पर लगे गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में 25 नवंबर को फैसला आना था लेकिन अचानक पीठासीन अधिकारी के ट्रांसफर हो जाने से फैसला नहीं हो सका। नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद सुनवाई शुरू हुई और 12 दिसंबर को बहस पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा गया।
Mukhtar Ansari: क्या है मामला?
मामला 1996 का है। मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत गाज़ीपुर थाना कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। इन पर कुल पांच मामले दर्ज किए गए। इसमें गाज़ीपुर में एडीशनल एसपी पर जानलेवा हमले सहित बनारस के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ा मुकदमा शामिल था। इन मामलों में गवाही पूरी होने के बाद 25 नवंबर को जजमेंट की तिथि नियत थी लेकिन पीठासीन अधिकारी का ट्रांसफर हो जाने से फैसला नहीं हो सका।
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