फरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुए दंगों (Delhi Riots) में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या (Head Constable Ratan Lal Death) और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP के पर हमले के मामलें में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 35000 रुपए के बेल बांड और इतनी ही राशि के एक जमानत राशि की शर्त पर जमानत दी है।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की कोर्ट ने कहा कि पेश की गई वीडियो फुटेज में याचिकाकर्ता अपराध स्थल पर दिख रहा है, लेकिन इससे अपराध में संलिप्तता साबित नहीं होती। याचिकाकर्ता की तरह वेशभूषा में कई लोग दिख रहे हैं। इस मामले में एक गवाह एचसी प्रणम सिंह का बयान दो महीने की देरी के बाद दर्ज किया गया।
Ratan Lal की हत्या का ये था मामला
वहीं इस बारे में दिल्ली पुलिस का कहना था कि रतनलाल की हत्या पूरी साजिश के साथ की गई थी। हत्या के एक दिन पहले नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन के बाद पुलिसबल पर पत्थरबाजी की योजना बनाई गई थी। पत्थरबाजी में रतनलाल की जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में साजिश रचने और हिंसा में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार किया था। गाजियाबाद से आए लोग भी इसमें शामिल बताए गए थे।
इन्हें किया गया था गिरफ्तार
घटना के समय की वीडियो और अन्य ठोस सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सलीम मलिक उर्फ मुन्ना, मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ गुड्डू भाई, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद यूनुस, आरिफ, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद सलीम खान को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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