Goa: टूरिस्ट हब और देश के सबसे डिमांडिंग टूरिस्ट डेस्टीनेशन गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए प्रशासन ने नियम जारी किए हैं।पर्यटन स्थल संरक्षण और रखरखाव अधिनियम की धारा 4 के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।इसके तहत नीचे दी गईं गतिविधियों में अगर पर्यटन स्थलों की पर्यटन क्षमता को नुकसान पहुंचाया गया अथवा खराब करने का प्रयास किया गया, तो ये प्रक्रिया उपद्रव घोषित की जाएगी।गोवा पर्यटन विभाग की ओर से ऐसी गतिविधियों का संचालन प्रतिबंधित करने और संबंधित व्यक्ति, कंपनी, एसोसिएशन को खासतौर से आगाह किया जा रहा है।
Goa: यहां जानिए Tourist Place के लिए बनाए गए जरूरी नियम
गोवा पर्यटन विभाग की ओर से फर्म या कोई अन्य निकाय तत्काल प्रभाव से पर्यटन स्थलों में ऐसी कोई भी गतिविधि, प्रक्रिया या संचालन नहीं करेगा।जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को असुविधा हो। इसके लिए 7 जनवरी 21 अधिसूचित स्थानों का भी जिक्र किया गया है।
- सीमांकित क्षेत्रों के भीतर और संचालित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से सभी नौका विहार / जल क्रीड़ा गतिविधियों का संचालन
- सभी पर्यटन स्थलों में खुले स्थानों में भोजन पकाने और क्षेत्रों में कूड़ा डालना
- गोवा में मौजूद सभी पर्यटन स्थलों में अधिकृत टिकट काउंटर/कार्यालयों के अलावा अन्य स्थानों से खुले में क्रूज बोट टिकट/पर्यटक गतिविधियों के अलावा टिकट की दलाली
- सभी पर्यटन स्थलों में भिक्षा मांगने और जनता को परेशान करने से संबंधित गतिविधियां
- अनधिकृत ठेले/चल ठेले और अनधिकृत फेरीवालों से वस्तुओं/माल की बिक्री से संबंधित गतिविधियां
फेरीवाले/एजेंट/सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार से पर्यटकों की मुक्त आवाजाही में बाधा नहीं डालेंगे
पर्यटक को वस्तुओं/वस्तुओं/सेवाओं को खरीदने के लिए जबरन बाध्य नहीं करेंगे
गोवा के बाहर मालवन/कारवार आदि स्थानों पर दी जाने वाली सेवाओं के लिए पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स टिकट/पैकेज की अनधिकृत बिक्री से संबंधित गतिविधियां
निर्धारित/सक्षम प्राधिकारी से वैध अनुमति के बिना गोवा के सभी समुद्र तटों पर डेक-बेड, टेबल और अन्य वस्तुओं के अवैध प्लेसमेंट से संबंधित गतिविधियां
गोवा के समुद्र तटों पर अनधिकृत रूप से वाहन चलाना
पर्यटन स्थलों में खुले में शराब का सेवन और कांच की बोतलों आदि को तोड़ना
Goa: जुर्माना भी लगाएगा प्रशासन
उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के पुलिस थाने के प्रभारी को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की सहायता में कार्य करने का निर्देश जारी किए गए हैं।
कोई भी, व्यक्ति, कंपनी, एसोसिएशन या फर्म या कोई अन्य निकाय, जो इस आदेश का पालन करने में विफल रहता है। आदेश के निर्देश पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधित करता है, उसे 5,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। ये जुर्माना 50,000 रुपये तक भी हो सकता है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
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