Digvijaya Singh Sentenced 1 Year Jail: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित छह नेताओं के खिलाफ 11 साल पहले के एक मामले में इंदौर की अदालत ने एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को एक साल की सजा सुनाई है। सभी लोगों को काले झंडे दिखाने वालों को पीटने का दोषी करार देते हुए एक-एक साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इनमें से एक आरोपी जयसिंह दरबार जिसे दोषी पाया गया है, वे अभी भाजपा में शामिल हो चुके हैं।
Digvijaya Singh Sentenced 1 Year Jail: 11 साल पुराना है मामला
11 साल पहले उज्जैन में दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे जिसमें दिग्विजय सिंह सहित पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, अनंतनारायण, जयसिंह दरबार, असलम लाला, दिलीप चौधरी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने साज का फैसला सुनाया है। दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को धारा 325 व 109 का दोषी माना गया है तो शेष अन्य चार आरोपियों को धारा 325 में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में तीन अन्य आरोपी थे जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया है।
Digvijaya Singh Sentenced 1 Year Jail: तीन आरोपी बरी
अदालत ने मामले के तीन अन्य आरोपियों-उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र के कांग्रेस विधायक महेश परमार, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बाद में विशेष न्यायाधीश ने दिग्विजय समेत सभी छह दोषियों की अपील पर उनकी सजा पर फौरी रोक लगा दी और उन्हें 25,000-25,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया।
पुलिस के अनुसार, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय के अलग-अलग विवादित बयानों पर विरोध जाहिर करते हुए उन्हें 17 जुलाई 2011 को तब काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी, जब उनका काफिला उज्जैन के जीवाजीगंज क्षेत्र से गुजर रहा था। पुलिस के अनुसार, विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिग्विजय, गुड्डू और अन्य लोगों की भाजयुमो के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हुई थी।
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