Bihar में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले के मुताबिक बिहार में शराब पीने वालों को अब जेल की सजा नहीं होगी। हालांकि पकड़े जाने वाले लोगों को शराब माफिया की जानकारी देनी होगी। अगर दी गयी जानकारी के मुताबिक शराब माफिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो जेल की सजा नहीं होगी।
Bihar में शराब से जुड़े मामलों से बढ़ी कैदियों की संख्या

दरअसल बिहार में जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आज एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया और इस बाबत बिहार पुलिस और संबंधित विभाग को विशेष अधिकार दे दिए गए हैं। पिछले साल की बात की जाए तो बिहार में 49,900 लोगों को सिर्फ शराब से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

बिहार सरकार ने जेल में बढ़ते कैदियों के अलावा अदालतों पर शराब के मामलों को लेकर बढ़ते बोझ के चलते भी यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में जमानत के लिए बढ़ती कैदियों की संख्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। मामले में अगली सुनवाई से पहले सरकार ने यह फैसला लिया है।

बिहार में शराबबंदी को लागू किए जाने को लेकर विपक्ष अक्सर नीतीश सरकार को घेरता रहा है। यही नहीं सरकार के भीतर से भी शराबबंदी को लागू किए जाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
विदित हो कि कुछ समय पहले बिहार सरकार ने शराब माफियाओं के पीछे हाईटैक हेलिकॉप्टर लगा दिए थे।
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