Bihar News: राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आज राजधानी पटना कलेक्ट्रेट में POSH अधिनियम, 2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम कानून) के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा को लेकर गुरुवार (26 मार्च 2025) को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने की।
बैठक में शामिल हुए कई वरिष्ठ अधिकारी
बैठक में अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा, जिलाधिकारी डॉ. चंद्र शेखर सिंह, उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, सामाजिक कल्याण निदेशालय की निदेशक रंजिता, महिला विकास निगम के निदेशक सहित राज्य के विभिन्न विभागों एवं जिलों से आए POSH कमेटियों के सदस्य मौजूद रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य
इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निष्पक्ष जांच, और पीड़ित महिलाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए POSH अधिनियम की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना था।
POSH अधिनियम की प्रभावशीलता पर चर्चा
विजया रहाटकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल देना हमारी प्राथमिकता है। POSH कानून की प्रभावशीलता के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और निगरानी बेहद जरूरी है।” उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि संस्थानों में आंतरिक कमेटियों (IC) का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए, और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई महिला पीड़ित है तो उसकी मदद की जाए, वहीं अगर किसी पुरुष पर गलत आरोप है, तो निष्पक्ष जांच द्वारा न्याय सुनिश्चित किया जाए।
शिकायत दर्ज कराने की सही प्रक्रिया की जानकारी जरूरी
अध्यक्ष ने ज़ोर देते हुए कहा कि महिलाएं अपनी शिकायतें सीधे आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के पास लेकर आएं, ताकि उन्हें सही मंच पर सुनवाई मिल सके। शिकायत प्रक्रिया को सरल और भरोसेमंद बनाने की दिशा में आयोग का प्रयास लगातार जारी है।
जन-जागरूकता बढ़ाने के निर्देश
श्रीमती रहाटकर ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग्स, स्ट्रीट प्ले, कम्युनिटी रेडियो, पब्लिक अनाउंसमेंट और स्थानीय भाषा में वीडियो फिल्म्स के ज़रिए POSH अधिनियम की जानकारी दी जाए।
She-Box की भूमिका अहम
उन्होंने Sexual Harassment E-Box (She-Box) का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है, जिससे बिना पहचान उजागर किए महिलाएं सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग तक अपनी शिकायत पहुंचा सकती हैं।
वन स्टॉप सेंटर और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में कुल 39 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं, जहां महिलाओं को सहायता, परामर्श और संरक्षण की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार POSH अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बैठक के समापन पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया।