Prayagraj सचिवालय में अपर निजी सचिव भर्ती प्रक्रिया पर रोक, 27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

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Allahabd-High-Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज (Prayagraj) की  प्रदेश सचिवालय (Secretariat) में अपर निजी सचिवों (Additional Private Secretaries) की भर्ती पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार व आयोग से दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। इससे पहले भी अपर निजी सचिवों की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2013 में शुरू की गई थी। पर इसे बीच में ही रोक दिया गया और नौ साल बाद पूर्व की चयन प्रक्रिया को रद़द कर नई अधिसूचना जारी की गई है। जिसकी वैधता को अब चुनौती दी गई है।

Computer Test की तारीख रद्द की गई

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने जय करन व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि लोक सेवा आयोग की वर्ष 2013 में जारी भर्ती के तहत स्टेनोग्राफी व टाइप टेस्ट के अलावा कंप्यूटर  टेस्ट होना था। स्टेनोग्राफी व टाइप टेस्ट में याचीगण सफल रहें पर कंप्यूटर टेस्ट की तारीखें तय करने के बाद भी नहीं लिया गया। और अब नौ साल के बाद 24 अगस्त 21 के आदेश से परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग ने  उन्हीं पदों की नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।

याची का कहना है। कि स्टेनोग्राफी और टाइपिंग के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्योंकि याचीगण इस चरण को पास कर चुके हैं। इसलिए उनको सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट की उम्मीद थी। इसे निरस्त करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। आयोग के अधिवक्ता का कहना था। कि आयोग की कई परीक्षाओं में धांधली के आरोप की सीबीआई जांच चल रही है। इसलिए आयोग ने पूर्व में लिया गया टेस्ट निरस्त करने का निर्णय लिया है।याचिका पर 27 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी।

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