अनुष्का भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने पिछले साल 11 दिसंबर को इटली में शादी कर ली थी। पिछले साल हुई इन दोनों की शादी पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये सवाल इन दोनों की शादी के पंजीकरण को लेकर खड़ा हुआ है।
आपको बता दें कि विराट और अनुष्का ने 11 दिसंबर को इटली के टस्कनी शहर स्थित बोरगो फिनोसिएतो रिजॉर्ट में शादी की, लेकिन रोम स्थित भारतीय दूतावास में इसकी सूचना नहीं दी। ऐसे में शादी के पंजीकरण में परेशानी हो सकती है और इन दोनों को कोर्ट मैरिज करनी पड़ सकती है।
कानून के अनुसार कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में शादी करता है, तो उस शादी को विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के तहत रजिस्टर कराया जाता है। अब जब विराट और अनुष्का ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो इस शादी को बचाने का तरीका यही है कि उन्हें दोबारा से शादी करनी पड़ सकती है।
बता दें कि ये जानकारी एक आरटीआई एप्लीकेशन के तहत सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट व अंबाला शहर निवासी हेमंत कुमार द्वारा विदेश मंत्रालय में बीते 13 दिसंबर को लगाई गई आरटीआइ के जवाब में रोम स्थित भारतीय दूतावास ने 4 जनवरी को जवाब दिया, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि विराट और अनुष्का ने नियमानुसार अपनी शादी के बारे में इटली स्थित भारतीय दूतावास के मैरिज ऑफिसर को जानकारी नहीं दी। हेमंत कुमार के अनुसार, विदेश में शादी करने की सूरत में यह जानकारी देना जरूरी होता है।
हेमंत कुमार ने बताया कि नियमों के मुताबिक, कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश में जाकर शादी करता है तो वह विदेशी विवाह अधिनियम-1969 के तहत रजिस्टर्ड की जाती है, लेकिन विराट-अनुष्का की शादी अधिनियम के तहत नहीं हुई। ऐसे में अब देश के जिस राज्य में विराट कोहली-अनुष्का रहेंगे, वहां उन्हें उसी राज्य के नियमानुसार शादी रजिस्टर्ड करवाने के लिए दोबारा विवाह करना पड़ सकता है।