छत्रसाल हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की, एक सप्ताह में सरेंडर का आदेश, जानिए क्या है मामला

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छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी सुशील कुमार की जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 4 मार्च 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सुशील को मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दी गई थी। यह आदेश सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर आया, जिन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ मृदुल और सुशील कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पक्ष रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी भी जारी है, ऐसे में सुशील को सरेंडर करना होगा।

बताते चलें कि सुशील कुमार 2021 से इस मामले में न्यायिक हिरासत में थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में उन्हें जमानत दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वह राहत वापस ले ली है। दरअसल, मई 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में हुई एक घटना में जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की, जिसके चलते सागर की मौत हो गई। सुशील कुमार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उन पर हत्या के आरोप में जांच चल रही है।

सुशील कुमार ने बीजिंग 2008 ओलंपिक में कांस्य और लंदन 2012 ओलंपिक में रजत पदक जीता था, जिससे वह भारत के पहले ऐसे पहलवान बने जिन्होंने दो ओलंपिक पदक अपने नाम किए। हत्या के इस मामले में उनका नाम सामने आने से देशभर में और खेल जगत में सनसनी फैल गई थी।