UAE Resident: यूएई लोगों के रहने और काम करने के लिए एक आकर्षक जगह रहा है। कई लोग वहां के निवासी बनना चाहते हैं। क्या आप भी यूएई में जाने और निवासी बनने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो यहां आपको यह जानने की जरूरत है कि संयुक्त अरब अमीरात में कौन रह सकता है। यहां हम आपको यूएई के निवासी बनने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं:
UAE Resident कौन बन सकता है?
• संयुक्त अरब अमीरात में जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, वो आपके यूएई में रहने के दौरान आपके निवास वीजा को लागू करेगी साथ ही साथ खर्चा भी उठाएगी।
• कोई सरकारी संस्था आपके संयुक्त अरब अमीरात में रहने के दौरान आपके वीज़ा को लागू करेगी।
• अगर आप संयुक्त अरब अमीरात में किसी व्यवसाय में निवेशक हैं तो इस मामले में निवेशक खुद ही अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के तहत अपने वीजा के लिए प्रक्रिया कर सकता है।
• यूएई के स्थाई निवासी बनने के लिए आप वहां एक संपत्ति खरीद सकते हैं। जिसके बाद संपत्ति के मालिक के निवास वीजा को उसके संपत्ति के तहत लागू किया जाएगा।
• कोई व्यक्ति जो संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत है, उसे भी वीजा मिल सकता है।
• संयुक्त अरब अमीरात में छात्र भी निवासी बन सकते हैं। विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान के नाम के तहत छात्रों को वीज़ा दिया जाएगा।
निवास वीजा प्राप्त करने की शर्तें
बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के अनुसार, निवास वीजा के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के आवेदकों को यह साबित करने के लिए चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ता है कि वे शारीरिक रूप से फिट हैं। उन्हें एक सुरक्षा जांच भी पास करनी होगी और पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा (आईसीपी) के लिए संघीय प्राधिकरण से अमीरात आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।
निवास वीजा कैसे जारी किया जाता है?
एक विदेशी को निवास वीजा तभी जारी किया जाता है जब वह प्रवेश परमिट,पर्यटक या यात्रा वीजा के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करने के बाद पहले से ही देश के अंदर हैं। एक बार जब आप प्रवेश परमिट पर संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करते हैं, तो आपको वीजा आवेदन के लिए प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता होगी।
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