दिल्ली दंगा मामले में आरोपी Umar Khalid को कड़कड़डूमा कोर्ट की ओर से एक हफ्ते की अंतरिम जामनत दी गई है। कोर्ट की ओर से सशर्त आरोपी को 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। आपको बता दें, कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद की अंतरिम जमानत अर्जी पर 7 दिसंबर को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बताया जा रहा है कि उमर खालिद ने अंतरिम जामनत अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है।
इससे पहले शनिवार (3 दिसंबर) को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ नेता उमर खालिद को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में पथराव के एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। एक अन्य छात्र नेता खालिद सैफी को भी मामले में बरी कर दिया गया था।
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