Supreme Court ने दिल्ली दंगा के दौरान BJP नेताओं के कथित हेट स्पीच के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तीन महीने में फैसला करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम इस याचिका पर हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए कह सकते हैं। दरअसल दिल्ली दंगों के तीन पीड़ितों द्वारा BJP नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने और SIT जांच की मांग की गई थी।
गौरतलब है 23 फरवरी 2020 – 29 फरवरी 2020 तक 6 दिन तक दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में दंगे हुए थे। इसमें 53 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। दंगे में एक पुलिसकर्मी, एक खुफिया अधिकारी की भी हत्या हुई थी।
BJP नेताओ पर कार्रवाई करने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने दंगों के मामलों की जांच, पीड़ितों के लिए मुआवजा और घटना की CCTV फुटेज और सबूतों को संरक्षित करने की भी मांग की गई थी। इसके अलावा याचिका में कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है। जिसमें BJP नेताओ पर दंगा भड़काने के लिए हेट स्पीच देने पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है।
बता दें कि दिल्ली दंगे को लेकर कई बीजेपी नेताओं पर कथित तौर पर दंंगा भड़काने का आरोप लगा था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा था, “डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ़ (की ओर से) पर कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, अगर रास्ते ख़ाली नहीं हुए तो. ट्रंप के जाने तक आप (पुलिस) जाफ़राबाद और चांदबाग़ ख़ाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती है, वरना उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा.”
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