Arun Goel: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से हाल ही में नियुक्त हुए नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइलें जमा करने को कहा है। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जजों ने कहा कि हाल में हुई नियुक्ति से अभी जारी चयन प्रक्रिया को बेहतर समझा जा सकेगा। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को गुरुवार को गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइलें लाने को कहा।
‘फाइल दिखाने में क्या दिक्कत?-SC
जस्टिस के एम जोसफ के नेतृत्व में मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने माना कि नई नियुक्ति की फाइल देखना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने इसे गैरजरूरी बताया, लेकिन जजों का कहना था कि अगर इस नियुक्ति में कोई कमी नहीं है, तो सरकार को फाइल दिखाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र गुरुवार तक किसी भी हाल में नियुक्ति से जुड़ी फाइलें दिखाएं।
याचिकाकर्ता की ओर वकील प्रशांत भूषण की दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि गोयल को पिछले गुरुवार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा (वीआरएस) दी गई थी और उनकी नियुक्ति का आदेश 21 नवंबर को जारी किया गया था।
भूषण ने कहा, “श्री अरुण गोयल की नवीनतम नियुक्ति, यह उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर की गई है। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए सभी लोग सेवानिवृत्त लोग हैं। लेकिन वे सरकार में सिटिंग सेक्रेटरी थे। गुरुवार को कोर्ट ने दलीलें सुनीं। शुक्रवार को उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई। उनका नियुक्ति आदेश शनिवार या रविवार को जारी किया गया था और सोमवार से उसने काम करना शुरू कर दिया।” उन्होंने कहा कि यह पद मई से खाली पड़ा था और उन्होंने नियुक्ति के खिलाफ अंतरिम आदेश की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।
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