सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग से संबंधित याचिका खारिज कर दी। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि वह 5 छात्रों के लिए 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। सीजेआई ने कहा,”हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं। संजय हेगड़े, आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं। यह एक परफेक्ट दुनिया नहीं है। हम एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं हैं। बेंच ने कहा, “सिद्धांत के तौर पर, हम परीक्षा को री-शेड्यूल नहीं करेंगे। 2 लाख छात्र और 4 लाख अभिभावक हैं जो इसे स्थगित करने पर वीकेंड में रोएंगे। हम इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें नहीं पता कि इन याचिकाओं के पीछे कौन है।”
बता दें , याचिकाकर्ता का दावा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर ऐसे शहर में आवंटित किए गए है, जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल है।
याचिका में क्या कहा गया था?
याचिका में दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसमें कहा गया कि परीक्षा संबंधी शहर 31 जुलाई को आवंटित किए गए थे और विशिष्ट केंद्र आठ अगस्त को घोषित किए जाएंगे। इतने कम समय में छात्रों को सेंटर पर पहुंचने ने मुश्किल होगी। इसलिए 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित की जाए।