प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority-PDA) की ऑडिट पर उठी आपत्तियों की जांच की मांग को लेकर डाली गई एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर नहीं दर्ज हो सकता है कोई आपराधिक केस।
इसके साथ ही कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की आडिट रिपोर्ट की आपत्तियों के आधार पर आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश जारी करने से इंकार कर दिया है। इस मामले में अपर महाधिवक्ता का कहना था कि ऑडिट रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया गया और कार्यवाही कर सीएजी को प्रेषित कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की जनहित याचिका
इस पर कोर्ट ने कहा कि आपराधिक केस दर्ज करने का कोई आधार नहीं बनता है और इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया। याची का कहना था कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में भारी वित्तीय अनियमिताओं को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। इसलिए जिसकी पूरी जांच कराई जानी चाहिए।
इस दलील पर सरकार की ओर से साफ कहा गया कि ऑडिट आपत्तियों पर विचार कर उचित कार्यवाही के लिए सीएजी को अवगत करा दिया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।