Supreme Court VVPAT: सोमवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। जिसकी मतगणना 10 मार्च को होगी। अब रिजल्ट से पहले बुधवार को Supreme Court एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ है। जिसमें मांग की गई है कि मतगणना के अंत में वीवीपैट को verify न करके तब किया जाए जब ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हो। PIL को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “चुनाव आयोग को सूचित करें, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है।”
Supreme Court: पहले होना चाहिए VVPAT का वेरिफिकेशन
वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा मामले का उल्लेख करने के बाद CJI NV Ramana मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुए। Meenakshi Arora ने कहा कि वोटों की गिनती खत्म होने के बाद वीवीपैट को वेरीफाई किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “मतगणना समाप्त होने के बाद VVPAT वेरीफाई होता है और उस समय तक सभी चुनाव एजेंट जा चुके होते हैं। जिसके कारण इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर गिनती खत्म होने के बाद वेरिफिकेशन होता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए VVPAT का वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए।”
बता दें कि Supreme Court ने मई 2019 में कुछ टेक्नोक्रेट द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के VVPAT वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि 5 राज्यों के चुनाव यूपी में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को सात चरणों में हुए , उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में वोट डाले गए, वहीं पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग हुई और मणिपुर में 28 फरवरी और 5 मार्च को दो चरणों में मतदान पड़े।
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