“कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे रक्षा मंत्रालय”, OROP मामले में SC ने लगाई फटकार

20 मार्च को होगी अगली सुनवाई-कोर्ट

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OROP: सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
OROP: सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

OROP: वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत सैन्यकर्मियों के पेंशन भुगतान के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में रक्षा मंत्रालय को फटकार भी लगाई है। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे। साथ ही एक बार फिर साफ किया कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को सरकार को वापस लेना होगा।

OROP: सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
OROP: सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

OROP: 20 मार्च को होगी अगली सुनवाई

OROP मामले को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 20 जनवरी को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद ही केंद्र की उस अर्जी पर विचार होगा जिसमें केंद्र सरकार ने बकाया देने के लिए और समय देने की मांग की है।
साथ ही कोर्ट ने AG से पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर अगली सुनवाई तक एक नोट भी दाखिल करने को कहा है जिसमे इस बात की जानकारी दी जाएगी कि अभी तक कितना भुगतान बकाया है और इसको कितने समय में दिया जाएगा। इस मामले पर 20 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

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