Madras HC: तमिलनाडु के मंदिरों में अब मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई है। इस आदेश के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों को मोबाइल फोन बाहर ही छोड़कर आना होगा। तभी उन्हें दर्शन मिल सकेंगे। हालांकि, दर्शन करने वाले भक्त चाहें तो मंदिर परिसर में बनाए जाने वाले फोन डिपॉजिट लॉकर में अपना फोन सुरक्षित रखवा सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे अंदर ले जाने की इजाजत किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी।
गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में फोन पर बैन का फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भक्तों द्वारा फोन ना लेने के आदेश का पालन वो सुनिश्चित करें। अपने इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिरों में फोन इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूजा स्थलों की पवित्रता और गरिमा बनी रहे। लोगों को कोई असुविधा न हो। इसके लिए फोन डिपॉजिट लॉकर स्थापित किए जाएंगे। जिससे दर्शन के लिए आने वाले सभी भक्त अपने फोन यहां सुरक्षित रखवा सकें।
Madras HC: फोन रखने के लिए बनाए जाएंगे लॉकर रूम
इस मामले में थूथुकुडी के तिरुचेंदूर के श्री सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के एम.सीतारमन ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने ये मांग की थी कि मंदिरों के अंदर मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि भक्त मंदिरों में तस्वीरें न लें और वीडियोग्राफी न करें। उन्होंने कहा कि यह आगम नियमों के खिलाफ है और मंदिर की सुरक्षा से खिलवाड़ है।
सीतारमन ने कहा कि दर्शन के लिए आने वाली महिलाओं की इजाजत के बिना उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। जिनका गलत तरीके से उपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पवित्रता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में मोबाइल बैन जैसे प्रतिबंध को लागू किया गया है और मंदिर परिसर के बाहर फोन रखने के लिए एक लॉकर रूम बनाया गया है। जिससे आने वाले भक्त अपना फोन सुरक्षित रख सकते हैं।
इस याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस आर महादेवन और जे. सत्य नारायण प्रसाद ने कहा कि मंदिरों के अंदर मोबाइल ते इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे ताकि भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और मंदिरों की पवित्रता बनाई रखी जा सके।
कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का पालन ठीक तरह से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने हिन्दू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडॉमेंट डिपार्टमेंट को यह आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।
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