Legal News: मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि किसी लड़की को ‘आइटम’ कहकर संबोधित करने और उसके बाल खींचना को यौन उत्पीड़न कहा है।कोर्ट के अनुसार यह उसके शील भंग करने के बराबर है। विशेष जज एसजे अंसारी ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में 25 वर्षीय एक व्यवसायी को डेढ़ साल की जेल की सजा सुनाते हुए यह टिप्पणी की।इसके साथ ही अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के तहत अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा करने से साफ इनकार किया।
अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को उनके अवांछित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे सड़क छाप रोमियो को सबक सिखाने की जरूरत है। इसका लाभ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभियुक्त को परिवीक्षा देना, उसके प्रति अनुचित उदारता दिखाना होगा।
Legal News: पीड़िता बेहद परेशान थी
मुंबई में इस मामले को लेकर पीड़िता बेहद परेशान थी। वह लगातार आरोपी और उसके दोस्तों की ओर से परेशान करने किए जाने की शिकायत कर रही थी। घटना वाले दिन जब पीड़िता स्कूल से लौट रही थी, तो आरोपी ने उसके बाल खींचे और ‘आइटम’ बुलाने लगा। पीड़िता ने पुलिस हेल्पलाइन पर फोन किया लेकिन जब तक पुलिस आई आरोपी भाग चुका था। प्राथमिकी दर्ज भी की गई, बावजूद इसके आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई थी।
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