Gyanvapi Case: यूपी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना के अंदर मिले ‘शिवलिंग’ की पूजा को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई है जिस पर मंगलवार यानी आज सुनवाई होनी थी। मगर न्यायिक अधिकारी आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं बैठे इस कारण सुनवाई की अगली तारीख 14 नवंबर तय की गई है। दरअसल, मस्जिद के बीतर मिले शिवलिंग पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है और हिंदूओं की इसकी पूजा की अनुमति दी जाए। इस याचिका में 3 मांगों पर कोर्ट सुनवाई करेगा।
जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल अनुमति, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और परिसर के भीतर मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाना शामिल है। बता दें कि कोर्ट ने परिसर में वर्तमान में मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दी है।
Gyanvapi Case: ‘शिवलिंग’ के कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने किया खारिज
बता दें कि पिछले महीने अक्टूबर में कोर्ट ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई की थी। इस याचिका में मस्जिद के भीतर मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि, इस ढांचे पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक फव्वारा है। इस मामले में कोर्ट ने 11 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था।
Gyanvapi Case: मई में हुआ था सर्वे
ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे इसी साल मई में हुआ था। इस दौरान हिन्दू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के वजूखाने में कथित शिवलिंग मिला है लेकिन मुस्लिम पक्ष ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष लगातार ढांचे को फव्वारा बता रहा है।
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