चारा घोटाले के एक और मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद समेत मामले के सभी आरोपी शनिवार (27 जनवरी) को CBI की विशेष अदालत में पेश हुए। दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू की यह पेशी हुई। लेकिन गवाहों के पेश ना होने के चलते शनिवार को सुनवाई नहीं हो पाई और कोर्ट अब मामले की 29 जनवरी को सुनवाई करेगा। दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। इस मामले की सुनवाई भी CBI के स्पेशल जज शिवपाल सिंह की कोर्ट में चल रही है जिन्होंने छह जनवरी को लालू यादव और 15 अन्य अभियुक्तों को देवघर मामले में सजा सुनायी थी।

लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में अब तक तीन मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले 24 जनवरी को जज एसएस प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से निकाले गए 33.67 करोड़ रुपए के मामले में फैसला सुनाया था और लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई थी। लालू पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।  इसी मामले में  CBI की स्पेशल कोर्ट ने बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी दोषी करार दिया था।

चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुल छह मामले चल रहे हैं। अब तक तीन मामलों में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। जिन मामलों में लालू को सजा हो चुकी है उनमें दो मामले चाईबासा कोषागार से जुड़े हैं जबकि एक मामला देवघर ट्रेजरी का है। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 33.67 करोड़ निकाले जाने के मामले में दोषी दिए जाने से पहले। लालू को चाईबासा ट्रेजरी से ही 37.7 करोड़ रुपए निकालने के मामले में 3 अक्टूबर 2013 को पांच साल की सजा हो चुकी है।इसी तरह एक मामला देवघर कोषागार से जुड़ा है जिसमें पिछले साल 29 दिसंबर को CBI की विशेष अदालत ने लालू को दोषी करार दिया था और 6 जनवरी को सजा सुनाते हुए लालू को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी।

अभी तीन मामलों में फैसला आना बाकी है इनमें एक मामला दुमका ट्रेजरी से जुड़ा हैं जिसमें आज सुनवाई थी। इसी तरह भागलपुर ट्रेजरी केस में भी लालू पर मामला चल रहा है। इस मामले में कोषागार से 47 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। इस केस का ट्रायल पटना CBI कोर्ट में चल रहा है। तीसरा मामला डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा है आरोप है कि इस घोटाले में 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी।

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