Delhi High Court: सेना (Army) में नियुक्ति के समय कथित रूप से गलत विवरण देने के आधार पर सेना में शामिल हुए अधिकारी को हटाने की मांग की गई है। इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है।दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। कहा कि यह याचिका जनहित के लिए नहीं बल्कि ब्लैकमेल करने की नियत रखते हुए दाखिल की गई है।
Delhi High Court: आरोपी को पक्ष नहीं बनाया
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कि इस याचिका में उस को व्यक्ति को पक्ष ही नहीं बनाया गया है। जिसकी नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका दाखिल करने में बहुत अधिक देरी भी की गई।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर सेना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए वर्ष 2015 में एक व्यक्ति द्वारा दिए गए विवरण को गलत पाए जाने का आरोप लगाया था। उस अधिकारी की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई थी।
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