सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार (14 अगस्त) को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और CBI की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम दिए जाने की अर्जी दाखिल की लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं।
आपको बता दें, शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली है। सिसोदिया को जमानत मिलने के दो दिन बाद ही सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को इस केस में ED की तरफ से की गई गिरफ्तारी को लेकर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन 26 जून को CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वजह से वो अभी भी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केजरीवाल ने अब ही हाल ही में 5 अगस्त को जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। लेकिन वहां उनकी याचिका को खारिज करते हुए केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था जिसके बाद उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग को ठुकराते हुए इस मामले में CBI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा।