Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (NIOS) से सभी DLED डिप्लोमा धारकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के लिए आवेदन स्वीकार करने का आदेश जारी किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एन सी टी ई से डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन मान्य होने के कारण आवेदन स्वीकार न करने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र (Ashwani Kumar Mishra) ने संदीप मिश्रा व चार अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
बिना कारण आवेदन स्वीकार नहीं किया गया : याचिकाकर्ता
इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (NIOS) से डी एल एड डिप्लोमा धारक हैं। टी ई टी परीक्षा में आवेदन दिया किन्तु बिना कारण उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए सचिव को निर्देश दिया जाए। इस डिप्लोमा को एन सी टी ई से मान्यता मिली हुई है। इसलिए वो डिप्लोमा धारक सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के हकदार हैं।
केस की सुनवाई में एन सी टी ई के अधिवक्ता ने इसे मान्य बताया है। कोर्ट ने सभी डी एल एड डिप्लोमा धारकों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश जारी किया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) शिक्षकों के लिए एक प्रवेश परीक्षा है, जो भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा आयोजित की जाती है।
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