Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक्साइज कांस्टेबल भर्ती मामले को लेकर निर्देश जारी किया है। दरअसल, कोर्ट ने महिला आरक्षित कोटे में चयनित 143 अभ्यर्थियों में से केवल 81 को ही नियुक्ति देने की अनुमति दी है और चयन आयोग के सचिव द्वारा घोषित परिणाम की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने प्रमोद कुमार सिंह व पांच अन्य की याचिका पर दिया है।
Allahabad High Court 16 जुलाई को करेगा अगली सुनवाई
याची का कहना है कि चयन आयोग ने कुल 405 एक्साइज कांस्टेबल भर्ती निकाली। जिसमें महिलाओं को 20 फीसदी आरक्षण दिया जाना है। इसमें 81 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, जबकि परिणाम घोषित किए जाने के बाद 143 महिलाओं को चयनित कर लिया गया है जो कि गलत है। इसी भर्ती की वैधता को चुनौती दी गई है जिसकी सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित पद से अधिक पदों पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी क्योंकि महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी के मानकों को पूरा नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने याची के सभी तर्कों को स्वीकार किया हैं और मामले में सरकार और सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है।
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