Allahabad HC: संभल क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग रोकने के आदेश को HC में चुनौती, सुनवाई जारी

Allahabad HC: याची के वकील का कहना था कि एक बार मतदान की तारीख तय हो जाने के बाद जिलाधिकारी को मतदान रोकने का अधिकार नहीं है।

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Allahabad HC: प्रयागराज क्षेत्र पंचायत संभल के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग रोकने के लिए जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य संतोष देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।वरिष्ठ वकील राकेश पांडेय का कहना है कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कोमल के खिलाफ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जिलाधिकारी के माध्यम से दिया था। जिस पर जिलाधिकारी ने 6 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तारीख तय की थी।

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Allahabad HC: परिणाम जारी करने पर रोक

क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती भी दी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का परिणाम जारी करने पर रोक बनी रहेगी।
कोर्ट के इस आदेश से एक दिन पूर्व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने मतदान पर रोक लगा दी।
जिलाधिकारी के इस आदेश के खिलाफ संतोष देवी ने याचिका दाखिल की है।याची के वकील का कहना था कि एक बार मतदान की तारीख तय हो जाने के बाद जिलाधिकारी को मतदान रोकने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ महाधिवक्ता अजय मिश्र ने कहा एक शिकायत की जांच की जा रही है,इसलिए मतदान रोका गया है, मामले की सुनवाई जारी है।

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