Allahabad HC: अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की खुदकुशी मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि की जमानत अर्जी की सुनवाई 10 अगस्त को होगी। शिकायतकर्ता की तरफ जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया।जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने इसका जवाब देने के लिए समय देते हुए सुनवाई टाल दी।
आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप है।

Allahabad HC: छात्रा की मौत मामले में कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश और वारंट रद्द

हॉस्टल में छात्रा की मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने भोजीपुरा, बरेली के सुखवीर सिंह को एसीजेएम बरेली द्वारा आरोपमुक्त करने से इंकार एवं हाजिर न होने पर जारी गैर जमानती वारंट आदेश रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि आरोप संज्ञेय है। जिनका विचारण करने का सत्र अदालत को अधिकार है। मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार का अतिरेक कर विधि के खिलाफ आदेश दिया है।
कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को डेढ़ माह में केस कमिट कर सत्र अदालत में भेजने का निर्देश दिया है। सत्र अदालत को दो माह में याची की आरोपमुक्त करने की अर्जी आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने सुखवीर सिंह की याचिका पर दिया है।
Allahabad HC: सीबीसीआईडी ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की

Allahabad HC: मालूम हो कि राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा की हॉस्टल में मौत हो गई थी। रूममेट के बयान से याची एवं अन्य छात्रों पर रैंगिंग करने का आरोप लगाया गया।
पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन सीबीसीआईडी ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की। शिकायतकर्ता की आपत्ति पर मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट खारिज कर संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया था।याची को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी।उसने आरोप मुक्त करने की अर्जी दी। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को अर्जी तय करने का निर्देश दिया जिसपर मजिस्ट्रेट ने अर्जी खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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