Allahabad HC: दूसरे की कंपनी का ब्रांड इस्तेमाल करने वाले आरोपी की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत न देते हुए याचिका ही खारिज कर दी। ये सुनवाई न्यायमूर्ति डॉ.कौशल जयेंद्र ठाकुर और न्यायमूर्ती गौतम चौधरी की खंडपीठ ने की।

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Allahabad HC: दूसरे की कंपनी का ब्रांड इस्तेमाल करने वाले आरोपी की कोर्ट ने राहत याचिका की खारिज

Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉपी राइट एक्ट का उल्लघंन करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। आरोपी कॉपी राइट एक्ट का उल्लघंन करते हुए दूसरी कंपनी का ब्रांडनेम इस्तेमाल कर रहा था। बता दें कि राहत की गुहार लगाते हुए आरोपी ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत न देते हुए याचिका ही खारिज कर दी। ये सुनवाई न्यायमूर्ति डॉ.कौशल जयेंद्र ठाकुर और न्यायमूर्ती गौतम चौधरी की खंडपीठ ने की।

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Allahabad HC: आगरा में केस हुआ था दर्ज

याची के खिलाफ आगरा के ताजगंज थाने में आईपीसी की धाराओं के साथ कॉपी राइट एक्ट की धारा 63, 65 और ट्रेड मार्क एक्ट की धारा 103, 104 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

Allahabad HC: आरोपी ने अपनी ओर से दिए तर्क

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इस मामले में दोषी बताए जा रहे शख्स ने अपने बचाव में कई दलीलें कोर्ट में पेश की। आरोप पर तर्क दिया गया कि न तो कॉपी राइट एक्ट का उल्लघंन किया गया है और न ही ट्रेड मार्क अधिनियम का।

व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता की वजह से एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्योंकि, याची पहले शिकायतकर्ता का मैनेजर था। लॉकडाउन के दौरान उसने खुद का व्यापार शुरू किया। याची ने प्रतिवादी के ब्रांड नेम पंछी पेठा के नाम का कभी प्रयोग नहीं किया। याची पेठा, दालमोट का व्यापार कर रहा है। उसे झूठा फंसाया गया है।

Allahabad HC: कोर्ट ने क्या कहा

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची अपने उत्पाद में पंछी लोगो का इस्तेमाल कर आगे पेठा लिखकर व्यवसाय कर रहा है। जो की प्रतिवादी की फर्म पंछी पेठा के ब्रांडनेम का इस्तेमाल करना है।

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