Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने और तलब किए जाने पर पेश नहीं होने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।आदेश के अनुपालन न करने से नाखुश अदालत ने सीजेएम प्रयागराज को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सचिव पर वारंट तामील करवाया जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक ज्ञानेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है।

Allahabad HC: आदेश का नहीं किया पालन
वकील नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मेडिकल आधार पर स्थानांतरण को लेकर आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न होने पर 9 मार्च 2022 को कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को 1 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके न सचिव और न ही उन्होंने आदेश के अनुपालन का शपथपत्र दाखिल किया। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया है।
Allahabad HC: एएसजीआई शशि प्रकाश सिंह का नहीं बढ़ा कार्यकाल
भारत सरकार के अपर सालिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस करने और फीस प्राप्त करने की अनुमति दे दी है।इनका कार्यकाल 30 जून 22को समाप्त हो चुका है। ऐसे में अपर सालिसिटर जनरल पद पर इनकी पुनर्नियुक्ति या नई नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण आदेश दिया गया है। संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार आरके श्रीवास्तव ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।
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