पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या के मामले मे पांचों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। बुधवार को साकेत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पांच दोषियों में से चार को हत्या और मकोका जबकि अजय सेठी को मकोका और 411 के तहत दोषी करार दिया गया है।
अब दोषियों की सजा पर बहस 26 अक्टूबर को होगी। साकेत कोर्ट ने दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला , बलजीत सिंह मलिक, अजय कुमार को हत्या का दोषी माना जबकि एक दोषी अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना।
मालूम हो कि सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 को जब रात साढ़े तीन बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी। हत्या के 15 साल बाद पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।
फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए सौम्या की मां ने कहा, ‘हमने अपनी बेटी खो दी, मैं दोषियों के लिए उम्रकैद चाहती हूं।’
बता दें कि 2009 में दायर अपनी 620 पेज की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हत्या के पीछे का मकसद डकैती था।