तेलंगाना के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जिसने अपने नागरिकों को केवल राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में कोरोना परीक्षण और उपचार करवाने के लिए कहा था।
न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति एल लक्ष्मण की खंडपीठ ने नाचाराम के एक निवासी, जन जय कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें योग्य निजी अस्पतालों को अपनी प्रयोगशालाओं में कोरोना परीक्षण करने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता पेरी प्रभाकर ने कहा कि एक नागरिक को अपनी पसंद का अस्पताल चुनने का अधिकार है और राज्य सरकार का यह निर्णय कि लोगों को खुद का परीक्षण करवाने और सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
उन्होंने आगे बेंच से आग्रह किया कि वे निजी अस्पतालों और निजी प्रयोगशालाओं में जाने में सक्षम लोगों को अनुमति देने के लिए एक निर्देश जारी करें।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि ICMR ने कोरोना परीक्षणों का संचालन करने के लिए राज्य में 12 निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति दी थी, हालांकि वे तब तक परीक्षण करने में असमर्थ थे जब तक कि राज्य सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी।
दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल बीएस प्रसाद ने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा परीक्षणों के लिए बहुत अधिक शुल्क वसूलने के बाद से राज्य ने उचित प्रतिबंध लगाया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में परीक्षण नि:शुल्क किया जाता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि पीठ ने कहा कि सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं हैं और जो लोग खर्च करने में सक्षम थे, उन्हें ऐसे निजी प्रयोगशालाओं को भी परीक्षण करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इससे राज्य का बोझ कम होगा।