सुनंदा पुष्कर कांड काफी पुराना है मगर अब एक बार फिर खबरों में है। बात 15 जनवरी साल 2014 की है उस दिन सुनंदा केरल से ट्रीटमेंट लेकर दिल्ली आई थी। 15 जनवरी 2014 की शाम को सुनंदा पुष्कर अपने पति और केंद्र सरकार में मंत्री शशि थरूर के साथ दिल्ली के जाने माने होटल लीला के कमरा नंबर 307 में चेक इन किया। इस कमरे में कुछ खराबी होने के कारण सुनंदा ने अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को कमरा बंद कर दिया और दोनों कमरा नंबर 345 में चले गये।
कमरा नंबर 345 से अचानक झगड़ने की आवाज बाहर आने लगी। कुछ समय बाद खुलासा हुआ कि, दोनों के बीच पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार को लेकर लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के बाद आखिरी बार सुनंदा पुष्कर को दोपहर साढ़े तीन बजे जीवित देखा गया था। कुछ समय बाद सुनंदा की मौत की खबर मीडिया में फैल गई। इस मौत का जिम्मेदार मीडिया से लेकर आम लोग शशि थरुर को बता रहे थे। लेकिन सुनंदा की मौत कैसे हुई इस बात को लेकर कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। केस की सुनवाई में शशि थरुर के वकील ने दावा किया था कि वे 17 जनवरी की सुबह से ही उस कमरे में नहीं थे कांग्रेस की एक बैठक में थे।
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनंदा पुष्कर केस पर तारीख पर तारीख दे रहा है। कोर्ट 27 जुलाई को इस मुद्दे पर फिर सुनवाई करने वाला है। सुनंदा की मृत्यु के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और इस मामले में शशि थरूर से भी पूछताछ की थी । इस केस की जांच के बाद पुलिस ने अदालत को बताया था कि पति के साथ खराब रिश्तों की वजह से पुष्कर मानसिक रूप से परेशान थीं।
वहीं पुलिस ने बताया था की मौत से कुछ दिन पहले उनकी अपने पति से हाथापाईं हुई थी और इसके निशान शरीर पर थे। पुलिस के अनुसार, थरूर ने पुष्कर को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन दोनों की शादी को महज 3 साल 3 महीना और 15 दिन हुआ था। यह शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी। ठीक 3 साल बाद दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के अनुसार एफआईआर दर्ज कर लिया।
थरूर इस समय तिरूवनंतपुरम से लोकसभा सांसद के रूप में मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर आरोपी हैं। आरोप साबित होने पर मामले में तीन साल और 10 साल की सजा थरूर को काटनी पड़ सकती है।