मऊ सदर से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से करारा झटका लगा है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ हेट स्पीच मामले में सुनवाई करते हुए दो साल की जेल और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में अब्बास अंसारी के भाई मंसूर अंसारी को भी दोषी माना है।
चुनाव प्रचार के दौरान दिया था भड़काऊ बयान
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने एक विवादित भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो अफसरों से “हिसाब बराबर” करेंगे। उनके इस बयान को नफरत फैलाने वाला और भड़काऊ माना गया। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उनकी चुनावी गतिविधियों पर 24 घंटे की रोक भी लगाई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा और अब इस पर अंतिम फैसला आ चुका है।
पहली बार में ही विधायक बने थे अब्बास
अब्बास अंसारी ने साल 2022 में मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सपा-सुभासपा गठबंधन के तहत लड़ी गई इस चुनावी जंग में उन्हें जीत हासिल हुई थी। हालाँकि अब सुभासपा ने सपा से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है।
कोर्ट का स्पष्ट संदेश
इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने यह संकेत दे दिया है कि नफरत फैलाने वाले बयानों को अब राजनीतिक संरक्षण के बावजूद भी बख्शा नहीं जाएगा। हेट स्पीच के मामलों में तेज़ी से कार्यवाही करते हुए अदालत ने एक अहम संदेश दिया है।