दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउसकोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी के ये चार्जशीट करीब तीन हजार पेज की है। इस चार्जशीट में आरोपी के तौर पर शशि थरुर का नाम लिखा गया है। एसआईटी ने यह चार्जशीट आईपीसी की धारा 306 यानि आत्महत्या के लिए उकसाने और आईपीसी की धारा 498A यानि वैवाहिक जीवन में प्रताड़ित करने के तहत दाखिल की है।
पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में थरूर का नाम कॉलम नंबर 11 में डाला गया है। कॉलम नंबर 11 में बिना आरोपी के गिरफ्तार के भी चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। SIT के मुताबिक 306 यानी आत्महत्या के उकसाना की धारा इसलिय चार्जशीट में जोड़ी गई है, क्योंकि सुनंदा के शरीर पर चोट के जो करीब 12 निशान पाए गए थे, उससे साफ जाहिर होता है की थरूर ने सुनंदा के साथ मारपीट की थी।
वहीं धारा 489A भी इसलिए लगाई गई है क्योंकि शशि थरूर और सुनंदा के वैवाहिक जीवन में काफी तनाव था और सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ ज़िक्र था की उसके शरीर पर 12 चोट के निशान पाए गए है। इस मामले में 24 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। आने वाले दिनों में शशि थरूर की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। शशि थरुर अब बिना इजाजत देश के बाहर नहीं जा सकते हैं।
दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में कहा गया, सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में जांच में मेडिकल, लीगल और फॉरेंसिक सबूतों के आधार बनाया गया है। इसके अलावा साइक्लॉजी अटॉप्सी एक्सपर्ट की राय को भी ध्यान में रखा गया है। अब ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है।
गौरतलब है कि सुनंदा की 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी स्थित पांच सितारा होटल लीला पैलेस के सुइट नंबर 345 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था। एक साल बाद विसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसके बाद मामले की जांच के लिए एसआइटी टीम गठित की गई।