कब आएगी PM Kisan Yojana की अगली किस्त? यहां जानें इस सवाल का जवाब

फरवरी, 2019 की शुरुआत में जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी तो इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी के लिए तय था।

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana
PM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रूपये देती है। ये रूपये 2-2 हजार की तीन किस्तों में किसानों के अकाउंट में भेजी जाती हैं। सरकार इस योजना की अब तक 2,000 रुपये की 11 किस्त भेज चुकी है, जिसका लाभ करीब 10,5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला है। अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है।

अगर आपका नाम भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है और आप 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं व अगली किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच खाते में आएगी।

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PM Kisan Yojana

कब आती है किस्त?

बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त अभी तक 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच खाते में ट्रांसफर की जाती है। वहीं दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच खाते में भेजी जाती है, जबकि तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच अकाउंट में भेजी जाती है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर साल किसानों के खातों में 6 हजार रूपये भेजती है। अगर इस योजना के बारे में बात करें तो सरकार का मकसद किसानों को समर्थ बनाना है।

केवल छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए PM-KISAN योजना?

फरवरी, 2019 की शुरुआत में जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी तो इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी के लिए तय था। इस योजना को बाद में जून 2019 में संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों को उनकी जोत के आकार के बावजूद विस्तारित किया गया। केंद्र सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये का लाभ देने का निर्णय अधिसूचित किया था, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।

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PM Kisan Yojana

PM kisan Yojana से किसे बाहर रखा गया है?

PM kisan Yojana से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पिछले वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

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