तहव्वुर राणा केस में केंद्र का बड़ा कदम, नरेंद्र मान होंगे NIA के विशेष अभियोजक

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तहव्वुर राणा केस में केंद्र का बड़ा कदम
तहव्वुर राणा केस में केंद्र का बड़ा कदम

26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भयावह आतंकी हमले की साजिश से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से अदालत में पक्ष रखने के लिए अनुभवी वकील नरेंद्र मान को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के खिलाफ NIA कोर्ट में रखेंगे पक्ष

यह मामला एनआईए के केस नंबर RC-04/2009/NIA/DLI से संबंधित है, जिसमें तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दोनों पर 26/11 हमले की साजिश में शामिल होने का गंभीर आरोप है। अब इस केस की सुनवाई दिल्ली स्थित NIA की विशेष अदालत और उससे जुड़ी अपीली अदालतों में नरेंद्र मान के जरिए आगे बढ़ेगी।

तीन साल की अवधि के लिए मिली नियुक्ति

नरेंद्र मान को यह ज़िम्मेदारी आगामी तीन वर्षों के लिए सौंपी गई है, जो अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि, यदि मुकदमे की सुनवाई इस अवधि से पहले पूरी हो जाती है, तो उनके कार्यकाल का समापन वहीं हो जाएगा।

भारत प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर राणा की होगी पूछताछ

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दिए जाने के बाद अब उसे भारत लाया जा रहा है। यहां आने के बाद NIA उसे हिरासत में लेकर 26/11 हमलों की साजिश से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ करेगी।

2009 में एनआईए ने दर्ज किया था केस

11 नवंबर 2009 को भारत सरकार के आदेश पर एनआईए ने यह मामला दर्ज किया था। इसमें इंडियन पीनल कोड की धारा 121A, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 18 और सार्क टेररिज्म कन्वेंशन एक्ट की धारा 6(2) के तहत आरोप तय किए गए। इस केस में राणा और हेडली को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है।

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध के आरोप

NIA के मुताबिक तहव्वुर राणा और डेविड हेडली को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारत में हुए हमलों की योजना में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने का आरोप है। 26/11 हमले में 174 से अधिक लोगों की जान गई थी। एजेंसी ने अमेरिका से दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण की मांग की थी और पाकिस्तान को भी जांच में सहयोग के लिए लेटर रोगेटरी भेजा गया था, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया।

चार्जशीट भी हो चुकी है दाखिल

इस केस में NIA ने 24 दिसंबर 2011 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं – 120B, 121, 121A, 302, 468, 471 – और UAPA की धाराएं – 16, 18, 20 – लगाई गई हैं।

भारत पहुंचने वाला है तहव्वुर राणा

सूत्रों के अनुसार तहव्वुर राणा कुछ ही घंटों में भारत पहुंच सकता है। उसके दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। यह कदम 26/11 हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है।