Morbi Bridge Collapse: पिछले साल अक्टूबर में गुजरात के मोरबी में एक भीषण पुल हादसा हो गया था, जिसमें सौ से अधिक लोगों की जान गई थी वहीं, कई लोग जख्मी हो गए थे। यह मामला काफी तूल पकड़ा था। अब गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश ओरेवा समूह कंपनी को दिया है, जिसके पास इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी।

Morbi Bridge Collapse: चार हफ्ते के अंदर मुआवजा देने का आदेश
दरअसल, घड़ी निर्माता कंपनी ओरेवा समूह को गुजरात में मोरबी पुल का रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब यह पुल टूटा तब इस कंपनी के पास ही इस पुल की जिम्मेदारी थी। मोरबी पुल हादसे का मामला गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुखभाई पटेल को मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। वहीं, इस हादसे में घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के लिए भी ओरेवा समूह को आदेश दिया गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने इन मुआवजे को चार हफ्तों के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।
मालूम हो कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों को अंतरिम मुआवजा के रुप में मंगलवार को ओरेवा समूह ने हाई कोर्ट के सामने कुल पांच करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी। इस पर अदालत ने कहा था कि कंपनी के द्वारा पेशकश किया गया मुआवजा न्यायसंगत नहीं है।
30 अक्टूबर को हुआ था मोरबी पुल हादसा
पिछले साल 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में झूला पुल टूट गया था। यह पुल मोरबी के मच्छु नदी पर स्थित था। इस पुल हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, मिली जानकारी के अनुसार, कुल 56 लोग जख्मी हुए थे। इस हादसे के कई खौफनाक वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें लोगों को चीखते-पुकारते हुए देखा गया था। घटना वाले स्थान पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे।
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