धार्मिक स्थलों पर अब बिना इजाजत के लगे हुए लाउडस्पीकर देखने को नहीं मिलेंगे, यूपी में अब राज्य में धार्मिक स्थलों पर बजने वालें सभी लाउडस्पीकर  पर पूरी तरह से रोक लगेगी। यूपी में पुलिस अब धार्मिक स्थलों पर लगे सभी लाउडस्पीकर को हटवाएगी। ऐसा करने के लिए यूपी सरकार को लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश मिला है, हाईकोर्ट के इस निर्देश का पालन करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों से बिना इजाजत बजने वाले लाउडस्पीकर्स को हटाने का आदेश दे दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिया है। दरअसल, 20 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया था।

कोर्ट ने कहा कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी और तय शर्तें के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।

कोर्ट के सख्त रूख के बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने एसपी-एसएसपी को निर्देश जारी करके कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इस बाबत प्रदेश के सभी जिलों में सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आईजी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के इस आदेश से अवगत करवा दिया है।