कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

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कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत
कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि वह महाराष्ट्र की अदालत में याचिका दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है।

गिरफ्तारी से राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

मुंबई की खार पुलिस ने कुणाल कामरा को 31 मार्च को समन जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। इस मामले में पुलिस उन्हें पहले भी दो बार बुला चुकी थी। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि जब तक कामरा स्थायी कानूनी समाधान नहीं तलाश लेते, तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। यह मामला शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

कामरा ने जताई गिरफ्तारी की आशंका

यह विवाद मुंबई के खार स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में आयोजित कुणाल कामरा के शो के दौरान खड़ा हुआ। शो के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया था, जिसके बाद शिवसेना समर्थकों ने कार्यक्रम स्थल पर हंगामा कर तोड़फोड़ की थी। अपनी याचिका में कामरा ने कहा कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के निवासी हैं और उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का खतरा महसूस हो रहा है।

इस मामले में मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को दो बार समन भेजा, लेकिन वह अब तक अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुए हैं। शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर ने 24 मार्च 2025 को कुर्ला के नेहरूनगर थाने में कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं, खार पुलिस ने युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इसके अलावा, 20 शिवसेना कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था।मुंबई पुलिस ने कामरा को दो समन भेजे हैं, लेकिन वह अब तक अपना बयान देने के लिए पेश नहीं हुए. शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर ने सोमवार (24 मार्च 2025) को कामरा के खिलाफ कुर्ला नेहरूनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. खार पुलिस ने युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल पर बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. उन्होंने 20 शिवसेना कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया था.