Juhi Chawla: 5G मामले पर फिल्म अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जूही चावला (Juhi Chawla) के ऊपर सिंगल जज के द्वारा लगाये गए 20 लाख के जुर्माने को कम करते हुए 2 लाख कर दिया है। सिंगल जज ने जूही की तरफ से 5G तकनीक पर सवाल उठाने वाली याचिका को ख़ारिज कर उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया था।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य याचिकाकर्ताओं पर भारत में 5जी नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ उनके मुकदमे के संबंध में लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माने को कम करके 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया था।
Juhi Chawla को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

अदालत की एक डिविडन ने मामले में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किया था। डीएसएलएसए ने पिछले साल 4 जून को वादी पर लगाई गई राशि के भुगतान के लिए हाल ही में अदालत का रुख किया था।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि वे “लागत माफ करने” का प्रस्ताव नहीं कर सकते, लेकिन इसे घटाकर ₹2 लाख कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी थी। पीठ ने कहा, “चूंकि आपकी मुवक्किल एक सेलिब्रिटी है, हम चाहते हैं कि वह समाज के लिए कुछ अच्छा करें।”

बता दें कि जूही चावला और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल दिसंबर में एक अपील के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें 5जी नेटवर्क को शुरू करने के खिलाफ उनके मुकदमे को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सिंगल-बेंच जज के पहले के फैसले को भी चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि 5G मुकदमा केवल प्रचार पाने के लिए दायर किया गया था।
पिछले साल जून में, जस्टिस जेआर मिधा की एकल पीठ ने मुकदमे को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
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