केंद्र सरकार ने मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक कराने की आखिरी डेट निर्धारित कर दी है। सरकार ने कहा कि सभी मोबाइल उपभक्ताओं के नंबर फरवरी 2018 तक आधार से लिंक हो जाने चाहिए। अगर निर्धारित डेट तक मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया तो तत्काल प्रभाव से नंबर को बंद कर दिया जाएगा। बता दें फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि सभी उपभोक्ताओं के सत्यापन के लिए के लिए सिम कार्ड को उनके आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

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बता दें सुप्रीम कोर्ट NGO लोकनीति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण) को ये निर्देश दिए जाएं कि मोबाइल नंबर के उपभोक्ताओं की पहचान, पता और सभी डिटेल उपलब्ध हों। कोई भी मोबाइल सिम बिना वैरिफिकेशन के न दी जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इसके लिए सहमत है, लेकिन मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 105 करोड़ है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। इसके अलावा, 90% से ज्यादा यूजर्स प्री-पेड कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा मैकेनिज्म लाया जा रहा है जिससे इन मोबाइल सिम को भी आधार से जोड़ा जा सके।

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फिर से होगा सत्यापन-

जानकारी के लिए बता दें कि सभी टेलीकॉम कंपनियां मौजूदा सभी उपभोक्ताओं के सत्यापन फिर से करेगी।  इसमें प्रीपेड और पोस्टपेड उपभोक्ता शामिल होंगे। इनकी वेरिफिकेशन आधार कार्ड आधारित E-KYC प्रोसेसर से किया जाएगा। सिम कार्ड्स के वेरिफिकेशन SMS के जरिए होंगे। टेलीकॉम कंपनी अपने कस्टमर्स को उनके नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजेंगी। E-KYC प्रोसेस से पहले टेलीकॉम ऑपरेटर यह भेजे गए कोड के जरिए सुनिश्चित करेगी कि वो सिम कार्ड होल्डर उपलब्ध है या नहीं। इस प्रोसेस के बाद टेलीकॉम कंपनियां E-KYC प्रोसेस शुरू करेंगी।